नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतबीर कादियान को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। उन्हें इफको के रेट इंटरेस्ट घोटाले में दोषी ठहराया गया था। सजा के साथ-साथ 50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी 7 साल सजा और 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। एक आरोपी को 2 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ओमप्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल(इनेलो) सरकार में विधान सभा अध्यक्ष रहे हरियाणा के नेता सतबीर कादियान को इफको के रेट इंटरेस्ट घोटाले में कड़कड़डूमा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। ओपी चौटाला के बाद इनेलो पार्टी के दूसरे बड़े नेता को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सतबीर कादियान को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने इफको के बजट से 1990 से 1992 के दौरान करीब 114 करोड़ के घोटले का दोषी पाया है। सतबीर कादियान को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने घोटाले का दोषी ठहराया था और तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इनेलो सरकार ने 1989 से 1992 तक सतबीर कादियान को इफको का ऑल इंडिया चेयरमैन बनाया था। उसी दौरान 114 करोड़ का घोटाला इफको के बजट से किया गया था। साल 1993 में सीबीआई ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें सतबीर कादियान को मुख्य आरोपी बनाया गया था। पिछले 25 साल में इस मामले की सुनवाई के दौरान कई आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। साल 1996 में इस मामले में सभी 25 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट भी अदालत में दाखिल की थी।
नई दिल्ली। उत्तर प्रेदश के पुखरायां में इंदौर से पटना जा रही इंदौर-राजेंद्रनगर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस बड़े ट्रेन हादसे में अब तक 63 लोगों के मारे जाने की खबर है वहीं 150 से ज्या