नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट-2 की 24 जुलाई को हुई परीक्षा में कथित पेपर लीक की जांच के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एआर दवे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे और न ही हम किसी जांच की निगरानी करना चाहते हैं। कोर्ट इस बात के लिए नहीं है। जांच की जिम्मेदारी पुलिस और सीबीएसई की है, वे जांच करें और फैसला लें। कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह उत्तराखंड हाईकोर्ट में यह मामला उठा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था पुलिस ने परीक्षा से एक दिन पहले पांच लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास कुछ पेपर मिले थे। वहीं, सीबीएसई ने कहा कि जब्त पेपरों और नीट-2 के मूल प्रश्न पत्रों में कोई समानता नहीं थी।
नई दिल्ली। उत्तर प्रेदश के पुखरायां में इंदौर से पटना जा रही इंदौर-राजेंद्रनगर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस बड़े ट्रेन हादसे में अब तक 63 लोगों के मारे जाने की खबर है वहीं 150 से ज्या